प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. लक्ष्य – आवास
प्रधान मंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उन लोगों को एक पक्का और सुरक्षित घर देना है जो अभी तक कच्चे घरों में रहते हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है।
2. लाभार्थी वर्ग
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।
निम्न-आय समूह (LIG): जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है।
मध्यम-आय समूह (MIG): जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख तक है।
योजना का लाभ मुख्य रूप से इन वर्गों के लोगों को मिल सकता है, जिनके पास पहले से खुद का घर नहीं है।
3. ऋण पर ब्याज में सब्सिडी (Interest Subsidy)
योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न-आय वर्ग (LIG) के लिए ब्याज दर में 3% से 6.5% तक छूट दी जाती है।
मध्यम-आय समूह (MIG) के लिए भी ब्याज में छूट दी जाती है, जो योजना के माध्यम से उनके लिए सस्ते घर प्राप्त करने में मदद करती है।
4. आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए PMAY की आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करना होता है।
5. पुनर्विकास और नई निर्माण योजनाएँ
इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR): शहरी क्षेत्रों में बसी स्लम बस्तियों को नया रूप देने के लिए पुनर्विकास योजनाएँ बनाई गई हैं।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): इस योजना के तहत, उन लाभार्थियों को ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है जो होम लोन लेते हैं।
साझेदारी में किफायती आवास (AHP): निजी और सरकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर किफायती आवासों का निर्माण किया जाता है।
लाभार्थी-नेतृत्वित निर्माण (BLC): यह योजना लाभार्थियों को अपनी खुद की जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन
PMAY Urban (PMAY-U): शहरी इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए।
PMAY Gramin (PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए, जो अभी तक कच्चे घरों में रहते हैं।
7. पात्रता
योजना के लाभार्थी वे लोग हो सकते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, और जिनकी वार्षिक आय योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर आती है।
जिनके पास पहले से एक पक्का घर है, वे इस योजना के तहत लाभ नहीं ले सकते।
8. समय सीमा और विस्तार
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक “हर किसी के पास अपना घर” है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसे 2024 तक बढ़ाया गया है।
9. घर निर्माण और उन्नयन
सामाजिक और भौतिक सुविधाओं का उन्नयन: इस योजना के तहत, नए घरों के निर्माण के अलावा, पुराने कच्चे घरों को बेहतर बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है, ताकि लोगों को स्वच्छ जल, बिजली, सीवेज और सड़कों जैसी सुविधाएँ मिल सकें।
10. लाभार्थी की पहचान
प्रत्येक लाभार्थी का चयन स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया में किया जाता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग आवेदन कर सकें।